युगांडा के कंपाला में एंटी-करप्शन कोर्ट ने संसद में 27.2 बिलियन शिलिंग के कथित दुरुपयोग से जुड़े आरोपों का सामना कर रहे पूर्व संसद संचार और जन मामले निदेशक क्रिस ओबोरे और उनके छह सह-अभियुक्तों को जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति माइकल एलुबु ने बुधवार को आवेदनों और प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद सात आरोपियों को जमानत दी। यह खबर ‘द इंडिपेंडेंट युगांडा’ में प्रकाशित हुई थी। ओबोरे और अन्य दो महीने से हिरासत में थे। अदालत ने उनकी जमानत मंजूर करते हुए उनकी रिहाई के लिए शर्तें निर्धारित की हैं, जिनका उन्हें पालन करना होगा। इस मामले में आगे की सुनवाई कंपाला में ही होगी। इस फैसले से आरोपियों को राहत मिली है, लेकिन उन पर लगे आरोप अभी भी बरकरार हैं।

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