युगांडा की मैकिंडी मुख्य मजिस्ट्रेट अदालत ने पूर्व महापौर और पीपुल्स फ्रंट फॉर फ्रीडम (PFF) के अध्यक्ष एरिअस लुकवागो की जमानत याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी है। लुकवागो पर राजद्रोह के आरोप लगे हैं और वे अस्थायी रिहाई की मांग कर रहे थे। मुख्य मजिस्ट्रेट सारा बसेमेरा ने बताया कि फैसला इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दिया जाएगा, लेकिन इसकी तारीख अभी तय नहीं है। अदालत ने लुकवागो को आगे न्यायिक हिरासत में रखने का आदेश दिया है। यह मामला युगांडा में राजनीतिक तनाव के बीच सामने आया है। लुकवागो की पार्टी ने इस फैसले पर निराशा व्यक्त की है और उन्हें जल्द रिहा करने की मांग की है। मामले की अगली सुनवाई जल्द ही होने की संभावना है।