युगांडा की मैकिंडे मुख्य मजिस्ट्रेट अदालत ने पूर्व महापौर और वकील एरिअस लूकवागो की जमानत याचिका पर आज फैसला टाल दिया है। लूकवागो पर देशद्रोह में मिलीभगत का आरोप है और वे अस्थायी रिहाई की मांग कर रहे हैं। अदालत अब यह फैसला इलेक्ट्रॉनिक कोर्ट केस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम (ईसीसीएमआईएस) के माध्यम से मंगलवार को सुनाएगी। यह मामला राजधानी कंपाला में दर्ज किया गया है। लूकवागो फिलहाल हिरासत में हैं और उनके समर्थक फैसले का इंतजार कर रहे हैं। अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं, जिसके बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया। ईसीसीएमआईएस के माध्यम से फैसला सुनाए जाने से पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी।