विदेश मंत्रालय ने यूएई में रोजगार की तलाश करने वाले Ghanaians के लिए एक नई आवश्यकता की घोषणा की है। अब, Ghanaians को रोजगार वीजा के लिए आवेदन करने से पहले पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा। यह निर्णय यूएई में Ghanaians के लिए रोजगार प्राप्त करने की प्रक्रिया को और अधिक जटिल बना देगा। मंत्रालय का कहना है कि यह कदम यूएई में सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया गया है। Ghanaians को अब अपने देश से पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट प्राप्त करने की आवश्यकता होगी, जिसमें समय और धन लग सकता है। यह बदलाव तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और यूएई में नौकरी पाने की उम्मीद कर रहे सभी Ghanaians पर लागू होगा। यह उम्मीद की जाती है कि इससे यूएई में Ghanaians के रोजगार पर असर पड़ेगा।