इस्तांबुल में एक महिला न्यायाधीश पर गोली चलाने के आरोप में एक तुर्की अभियोजक को अदालत ने 11 साल और आठ महीने की कैद की सज़ा सुनाई है। अभियोजक मुहम्मद चाग़ताई किलीकार्स्लान ने 13 जनवरी को एक अपील अदालत में न्यायाधीश असली कहरामन के कार्यालय में घुसकर उनके पेट में गोली मारी थी। इस घटना के बाद किलीकार्स्लान को गिरफ्तार कर लिया गया था। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अदालत ने अभियोजक को हत्या के प्रयास का दोषी पाया है। न्यायाधीश कहरामन की हालत अब स्थिर बताई जा रही है। यह घटना तुर्की में न्यायिक स्वतंत्रता और सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े करती है। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजक के मकसद पर भी चर्चा हुई, लेकिन अभी तक कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है।