इस्तांबुल की एक अदालत ने पोल्ट्री क्षेत्र में कथित मूल्य हेरफेर और प्रतिस्पर्धा विरोधी प्रथाओं की जांच के बीच एक बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने जांच के दायरे में आए 13 में से 11 पोल्ट्री उत्पादकों पर लगाए गए पर्यवेक्षी ट्रस्टी उपायों को हटा लिया है। यह निर्णय इस्तांबुल की पांचवीं आपराधिक शांति अदालत द्वारा लिया गया। अदालत ने सात कंपनियों द्वारा दायर आपत्तियों को स्वीकार करते हुए यह आदेश जारी किया। यह पूरी कार्रवाई क्षेत्र में कीमतों में होने वाली गड़बड़ी और बाजार नियमों के उल्लंघन की जांच से जुड़ी थी। इस फैसले के बाद अब इन कंपनियों के प्रबंधन पर से कानूनी नियंत्रण समाप्त हो गया है। यह समाचार गुरुवार को T24 न्यूज़ वेबसाइट द्वारा रिपोर्ट किया गया था।