ह्यूमन राइट्स वॉच (एचआरडब्ल्यू) ने तुर्की की एक नई कानून में संशोधन करने का आग्रह किया है, जो अदालतों को बच्चों को वयस्क सजा देने की अनुमति देता है। एचआरडब्ल्यू का कहना है कि यह कानून बाल अधिकारों के मानकों का उल्लंघन करता है और सार्वजनिक सुरक्षा को नुकसान पहुंचा सकता है। 18 अगस्त से लागू हुए कानून संख्या 7593 के तहत, 12 वर्ष की आयु के बच्चों को भी कठोर कारावास की सजा दी जा सकती है। एचआरडब्ल्यू ने इस कानून की आलोचना करते हुए कहा है कि यह बच्चों के पुनर्वास और सुधार के अवसरों को सीमित करता है। संगठन ने तुर्की सरकार से अंतरराष्ट्रीय बाल अधिकार सम्मेलनों के अनुरूप कानून में बदलाव करने का अनुरोध किया है। विशेषज्ञों का मानना है कि बच्चों को वयस्कों के समान दंडित करने से उनके भविष्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इस कदम से तुर्की में न्याय व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं।

English
Français
Español
हिन्दी
中文