राष्ट्रपति के एक हालिया आदेश के अनुसार, आतंकवाद और आतंकवाद विरोधी अभियानों से हुए नुकसान के लिए दायर किए गए दावों के निपटान की समय सीमा एक वर्ष के लिए बढ़ा दी गई है। यह निर्णय आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया गया है। इस विस्तार से उन पीड़ितों को राहत मिलने की उम्मीद है जिनके दावे अभी तक संसाधित नहीं हुए हैं। सरकार ने आतंकवाद से प्रभावित लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए यह कदम उठाया है। पहले निर्धारित समय सीमा अब समाप्त हो चुकी थी, जिसके कारण यह विस्तार आवश्यक हो गया। यह निर्णय पीड़ितों को अपनी क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त समय प्रदान करेगा। विस्तार का उद्देश्य प्रक्रिया को सुचारू बनाना और सभी वैध दावों का उचित मूल्यांकन सुनिश्चित करना है।