आगामी 30 जून, 2027 के बाद भी यदि आप अपनी संपत्ति ट्रस्ट में रखना चाहते हैं, तो आपको कुछ नियमों का पालन करना होगा। इन नियमों में संपत्ति के मूल्यांकन की प्रक्रिया शामिल है। वर्तमान में, ट्रस्ट में रखी गई आय पर 47 प्रतिशत कर लगता है, लेकिन भविष्य में इसमें बदलाव संभव हैं। संपत्ति के उचित मूल्यांकन से कर देनदारी को प्रभावित किया जा सकता है। ट्रस्ट के लाभार्थियों को इस तिथि से पहले अपनी संपत्ति का मूल्यांकन करवाना चाहिए ताकि भविष्य में किसी भी कर संबंधी जटिलता से बचा जा सके। मूल्यांकन प्रक्रिया को समझना और उसका पालन करना महत्वपूर्ण है। सरकार इस संबंध में नए नियम जारी कर सकती है, इसलिए नवीनतम जानकारी प्राप्त करते रहना आवश्यक है।