अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस के वेस्ट विंग को ध्वस्त कर एक नया बैंक्वेट हॉल बनाने की योजना को कानूनी अड़चनें आ रही हैं। वाशिंगटन डी.सी. के एक संघीय अपील अदालत ने माना है कि राष्ट्रपति को वेस्ट विंग को ध्वस्त करने का अधिकार नहीं है। इस फैसले के बाद, ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की घोषणा की है। उनका तर्क है कि उन्हें व्हाइट हाउस के नवीनीकरण का पूर्ण अधिकार है। यह मामला राष्ट्रपति की शक्ति और सरकारी इमारतों के नवीनीकरण से जुड़े अधिकारों के बारे में कानूनी बहस को जन्म दे रहा है। इस फैसले से ट्रंप की महत्वाकांक्षी विस्तार योजनाएं अनिश्चित हो गई हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जा रहा है।

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