वाशिंगटन में एक अमेरिकी न्यायाधीश ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 1.8 अरब डॉलर के ‘हथियारीकरण’ फंड को अस्थायी रूप से रोकने की याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायाधीश ने न्याय विभाग के बयानों और अदालत में पेश दस्तावेजों का हवाला देते हुए यह फैसला सुनाया। न्याय विभाग ने अदालत को सूचित किया कि प्रशासन अब इस फंड को जारी रखने का इरादा नहीं रखता है। याचिकाकर्ता ने फंड के दुरुपयोग की आशंका जताते हुए इस पर रोक लगाने की मांग की थी। अदालत में सरकार की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार, फंड को फिलहाल बंद कर दिया गया है। इस फैसले के साथ, ट्रंप प्रशासन द्वारा शुरू की गई इस विवादास्पद योजना पर फिलहाल रोक लग गई है। यह फंड विभिन्न उद्देश्यों के लिए आवंटित किया जाना था, लेकिन इस पर कई सवाल उठाये गए थे।