वाशिंगटन में, अमेरिकी अपील न्यायालय ने गुरुवार को एक निचली अदालत के फैसले पर रोक बढ़ा दी है, जिसमें राष्ट्रपति ट्रंप का दस प्रतिशत वैश्विक शुल्क अवैध घोषित किया गया था। इस स्थगन के कारण सरकार को कानूनी चुनौती के निपटारे तक शुल्क लगाने की अनुमति मिल गई है। निचली अदालत ने पहले ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए इस शुल्क को गैरकानूनी पाया था, लेकिन अब अपील न्यायालय ने उस फैसले को फिलहाल लागू होने से रोक दिया है। यह शुल्क विभिन्न वस्तुओं पर लगाया गया था और इसका उद्देश्य अमेरिकी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना बताया गया था। सरकार का कहना है कि शुल्क लगाने का अधिकार उसके पास है और वह इस मामले में कानूनी लड़ाई जारी रखेगी। इस स्थगन से आयातित वस्तुओं पर शुल्क लगना जारी रहेगा, जिससे उपभोक्ताओं और व्यवसायों पर असर पड़ सकता है। न्यायालय अब इस मामले की आगे सुनवाई करेगा और अंतिम फैसला देगा।