पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने सर्वोच्च न्यायालय के एक हालिया फैसले के बाद जन्मसिद्ध नागरिकता को लेकर नए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों के तहत, जन्मसिद्ध नागरिकता के लिए पात्रता की शर्तों को और अधिक कड़ा कर दिया गया है। ट्रम्प प्रशासन ने "जन्म पर्यटन" (birth tourism) पर भी प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है, जिसका अर्थ है कि विदेश से आने वाली गर्भवती महिलाओं को अमेरिका में बच्चे को जन्म देने और स्वचालित रूप से नागरिकता प्राप्त करने से रोका जाएगा। इन नीतियों का उद्देश्य अमेरिकी नागरिकता प्राप्त करने के नियमों को सख्त करना है। आलोचकों का तर्क है कि यह कदम भेदभावपूर्ण है और अमेरिकी संविधान के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। यह स्पष्ट नहीं है कि ये फैसले कानूनी चुनौतियों का सामना करेंगे या नहीं, लेकिन इन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिकता और आप्रवासन पर एक महत्वपूर्ण बहस छेड़ दी है।

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