व्हाइट हाउस ने डोनाल्ड ट्रम्प के एक नए आदेश की घोषणा की है जिसका उद्देश्य अमेरिका में जन्म लेने वाले प्रवासियों के बच्चों को नागरिकता प्राप्त करने से रोकना है। यह आदेश सर्वोच्च न्यायालय के उस फैसले के कुछ दिनों बाद आया है जिसने ट्रम्प के पहले प्रयास को रोक दिया था। नए आदेश में जन्मसिद्ध नागरिकता पर पुनर्विचार करने की कोशिश की गई है, जो अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन द्वारा प्रदान की गई है। ट्रम्प प्रशासन का तर्क है कि यह आदेश गैरकानूनी आव्रजन को कम करने के लिए है। आलोचकों का कहना है कि यह आदेश भेदभावपूर्ण है और अमेरिकी मूल्यों के खिलाफ है। इस नए कदम से हजारों परिवारों पर असर पड़ सकता है जो अमेरिकी नागरिकता की उम्मीद कर रहे हैं। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह आदेश भी अदालतों में चुनौती दी जा सकती है।