उच्चतम न्यायालय ने डोमिनिक फ्रिट्ज़ के हितों के टकराव की रिपोर्ट को रद्द करने की याचिका खारिज कर दी है। इस फैसले से तिमिषोआरा के मेयर और यूएसआर पार्टी के अध्यक्ष पर प्रशासनिक हितों के टकराव का आरोप सिद्ध हो गया है। उच्च न्यायालय ने पहले अपील न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा है। अब यह देखना होगा कि इस फैसले के बाद फ्रिट्ज़ अपने पद पर बने रहते हैं या नहीं। राष्ट्रीय अखंडता एजेंसी (एएनआई) की रिपोर्ट के अनुसार, फ्रिट्ज़ पर हितों के टकराव का आरोप लगाया गया था। यह मामला तिमिषोआरा शहर में उनकी प्रशासनिक भूमिका और यूएसआर पार्टी के अध्यक्ष के पद से संबंधित है। इस फैसले का तिमिषोआरा की राजनीति पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।