वित्त मंत्रालय के तहत कर महानिदेशालय (DGI) ने 2026 की कर माफी योजना का लाभ उठाने वाले करदाताओं से प्रक्रियाओं को पूरा करने में तेजी लाने का आग्रह किया है। DGI ने 11 जून 2026 को जारी एक बयान में कहा कि संबंधित करदाताओं को अनिवार्य रूप से 19 जून तक आवेदन करना होगा। यह अंतिम तिथि है, जिसके बाद कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। यह घोषणा करदाताओं को उनकी बकाया कर देनदारियों को नियमित करने का अंतिम अवसर प्रदान करती है। DGI ने समय सीमा का पालन करने के महत्व पर जोर दिया है ताकि करदाता इस योजना का लाभ उठा सकें। अधिक जानकारी के लिए, Business News पर लेख देखें। यह योजना करदाताओं के लिए एक महत्वपूर्ण राहत प्रदान करती है।