तंजानिया में व्यक्तिगत डेटा संरक्षण आयोग (PDPC) ने बिना पंजीकरण के व्यक्तिगत डेटा एकत्र करने या संसाधित करने वाले संस्थानों को चेतावनी जारी की है। आयोग ने कहा है कि व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम के तहत, स्वास्थ्य, शिक्षा, वित्त और दूरसंचार जैसे क्षेत्रों में काम करने वाले डेटा संग्राहकों और प्रोसेसरों को पंजीकरण कराना अनिवार्य है। PDPC ने कानून का पालन न करने पर दंडित करने की चेतावनी दी है और प्रवर्तन प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह कदम नागरिकों की व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। आयोग ने सभी संबंधित संस्थानों को तुरंत पंजीकरण कराने का आग्रह किया है। यह कार्रवाई डेटा गोपनीयता और सुरक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। PDPC का यह कदम डेटा सुरक्षा के उल्लंघन को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।