संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने डोनाल्ड ट्रम्प के ‘तीसरे देश’ निर्वासित करने की नीति को बरकरार रखा है। यह दूसरी बार है जब अदालत ने निचली अदालतों के फैसलों को खारिज कर दिया है, जिसमें कहा गया था कि प्रवासियों को भेजे जाने से पहले आपत्ति करने का अधिकार होना चाहिए उन देशों में जिनका उनके साथ पहले कोई संबंध नहीं है। इस नीति के तहत, अमेरिका प्रवासियों को उन देशों में भेज सकता है जहाँ उन्होंने पहले यात्रा नहीं की है या जिनका उनके साथ कोई खास संबंध नहीं है, शरण के लिए आवेदन करने के लिए। अदालत ने कहा कि सरकार के पास यह अधिकार है कि वह यह निर्धारित करे कि शरण चाहने वालों को किन देशों में भेजा जाए। इस फैसले से उन हजारों प्रवासियों पर असर पड़ेगा जो अमेरिका में शरण की उम्मीद कर रहे हैं। आलोचकों का कहना है कि यह नीति शरण चाहने वालों को जोखिम में डालती है।

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