सुप्रीम कोर्ट ने ट्रम्प प्रशासन को 2026 के मध्यावधि चुनावों से पहले मेल-इन बैलेट प्राप्त करने वालों को सीमित करने के उद्देश्य से एक कार्यकारी आदेश को लागू करने की प्रारंभिक अनुमति दे दी है। यह निर्णय ट्रम्प प्रशासन के लिए एक शुरुआती जीत है। न्यायालय ने अभी पूर्ण सुनवाई नहीं की है, इसलिए यह आदेश अस्थायी रूप से लागू होगा। यह आदेश उन लोगों की पात्रता को प्रभावित कर सकता है जो मेल द्वारा मतदान करने के योग्य हैं। इस मामले पर आगे कानूनी कार्यवाही जारी रहेगी। NBC न्यूज़ के रयान रेली ने इस रिपोर्ट को कवर किया है। यह आदेश अमेरिकी चुनाव प्रक्रिया पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है।

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