2022 में SMK श्री इंटन में हुई एक घटना में लापरवाही के लिए तेलुक इंटन सत्र न्यायालय ने एक स्कूल और दो शिक्षकों को दोषी पाया। अदालत ने छात्र को जले के कारण हुए नुकसान के लिए 129,000 रिंगित का मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह फैसला उस घटना से संबंधित है जिसमें छात्र के साथ दुर्घटना हुई थी। न्यायालय ने स्कूल और शिक्षकों पर उचित सावधानी बरतने और छात्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने में विफल रहने का आरोप लगाया। मुआवजे की राशि छात्र की चोटों और उसके परिणामस्वरूप हुए कष्टों को ध्यान में रखकर निर्धारित की गई है। यह मामला स्कूलों में छात्रों की सुरक्षा के महत्व पर प्रकाश डालता है।