कोलंबिया की स्टेट काउंसिल ने हेक्टर कारवाजल की कोर्ट में नियुक्ति को बरकरार रखा है। काउंसिल ने उनकी उम्र और सीनेट में चुनाव प्रक्रिया को लेकर दायर कई याचिकाओं को खारिज कर दिया है। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि उनकी उम्र और चुनाव प्रक्रिया उनकी नियुक्ति को अयोग्य ठहराने के लिए पर्याप्त थी। स्टेट काउंसिल के इस फैसले से कारवाजल की नियुक्ति पर उठे सभी कानूनी विवादों का समाधान हो गया है। अब वे कोर्ट में अपना कार्यभार संभाल सकते हैं। यह निर्णय कोलंबिया की न्यायिक प्रणाली में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस मामले की सुनवाई लंबे समय से चल रही थी और अब इस पर पूर्ण विराम लग गया है।