सरकार ने गति सीमा जाँच उपकरणों (स्पीड कैमरों) के उपयोग को विनियमित करने के लिए एक नया आदेश जारी किया है। इस आदेश में उपकरणों के प्रमाणीकरण, सत्यापन और अंशांकन की प्रक्रियाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ये उपकरण सटीक और विश्वसनीय हों, ताकि चालान जारी करने में कोई त्रुटि न हो। नए नियमों के तहत, उपकरणों की नियमित जाँच और अंशांकन अनिवार्य कर दिया गया है। यह कदम पारदर्शिता लाने और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए उठाया गया है। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि उपकरणों का उपयोग करते समय किन मानकों का पालन करना होगा। इन नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाया जा सकता है।
