मलेशिया के अपील न्यायालय ने 'पर्टुबुहान इक्रम मलेशिया' की अपील खारिज कर दी है। न्यायालय का निर्णय है कि पंजीकृत संस्थाओं को कानूनी व्यक्तित्व प्राप्त नहीं होता है। परिणामस्वरूप, उनके पास प्रतिष्ठा की रक्षा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। इस फैसले से स्पष्ट होता है कि केवल व्यक्ति ही मानहानि का मुकदमा दायर कर सकते हैं, संस्थाएं नहीं। न्यायालय ने माना कि पंजीकृत संस्थाएं कानूनी रूप से 'व्यक्ति' के समान नहीं मानी जा सकतीं। यह निर्णय भविष्य में इसी तरह के मामलों के लिए एक मिसाल कायम करेगा। इस फैसले के बाद, पंजीकृत संस्थाओं को अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए अन्य कानूनी विकल्पों पर विचार करना होगा।