कराची स्थित सिंध हाईकोर्ट ने बुधवार को मीर रज़ा अली के परिवार द्वारा उनकी हत्या की जांच के लिए संयुक्त जांच दल (जेआईटी) गठित करने की याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि जेआईटी का गठन सरकार का विशेषाधिकार है। याचिका में परिवार ने मामले की जांच पर सवाल उठाए थे और अधिकारियों पर तथ्यों को दबाने का आरोप लगाया था। परिवार ने सरकार के न्यायिक आयोग गठित करने के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी और जेआईटी के गठन की मांग की थी। अदालत ने सरकार को जेआईटी गठित करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया और चल रही आपराधिक जांच में हस्तक्षेप करने या उसकी निगरानी करने से भी इनकार कर दिया। यह मामला अब आगे की कार्यवाही के लिए भेजा जा रहा है। अदालत ने मामले पर आगे की सुनवाई के लिए तिथि निर्धारित कर दी है।

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