सिंध उच्च न्यायालय ने सिंध सेंसर बोर्ड को 'भूत विद्यालय' फिल्म के प्रदर्शन पर लगाए गए प्रतिबंध पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया है। बोर्ड ने फिल्म में कथित तौर पर आपत्तिजनक सामग्री होने के कारण प्रदर्शन पर रोक लगा दी थी। न्यायालय ने सेंसर बोर्ड के फैसले को मनमाना बताया और फिल्म निर्माताओं की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। न्यायालय का कहना है कि बोर्ड को फिल्म को देखने और फिर उचित निर्णय लेने चाहिए। फिल्म निर्माताओं का तर्क था कि बोर्ड ने बिना पर्याप्त कारण बताए फिल्म पर प्रतिबंध लगा दिया। इस मामले में अगली सुनवाई जल्द ही होगी, जिससे फिल्म के प्रदर्शन की संभावना बढ़ गई है। अदालत ने बोर्ड को कानूनी ढांचे के भीतर काम करने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान करने का भी निर्देश दिया।