वित्त मंत्रालय ने 16 से 31 अगस्त 2026 तक मानक डीजल पर लगने वाले कर में अस्थायी रूप से 20% की कमी की घोषणा की है। यह कदम कानून संख्या 162/2026 के तहत निर्धारित गतिशील समायोजन तंत्र के आधार पर उठाया गया है, जो अंतर्राष्ट्रीय उद्धरणों और पंप पर कीमतों में तेज वृद्धि की प्रतिक्रिया है। इस कटौती का उद्देश्य उपभोक्ताओं को बढ़ती ईंधन लागत से राहत प्रदान करना है। यह उपाय 16 अगस्त से लागू होगा और 31अगस्त 2026 तक जारी रहेगा। सरकार का यह कदम ईंधन की कीमतों को स्थिर करने और अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव को कम करने की दिशा में एक प्रयास है। कर में कमी के कारण उपभोक्ताओं को कितना लाभ होगा, यह अभी देखना बाकी है।