रोचडेल में नाबालिग लड़कियों के साथ सामूहिक शोषण के मामले में दोषी ठहराए गए गिरोह के नेता शबीर अहमद को 14 साल बाद रिहा कर दिया गया है। उसकी नागरिकता रद्द कर दी गई थी, लेकिन पुराने आव्रजन कानूनों के कारण उसे वापस उसके देश में नहीं भेजा जा सकता है। यह कानून 1973 से पहले के राष्ट्रमंडल देशों के नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करता है। इस रिहाई से पीड़ितों और कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश है, जो न्याय प्रणाली की विफलता बता रहे हैं। अधिकारियों ने सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सख्त शर्तों के साथ उसकी रिहाई की अनुमति दी है। इस मामले ने ब्रिटेन में आव्रजन कानूनों में सुधार की मांग को और तेज कर दिया है। यह घटना कानूनी खामियों और अपराधियों के निर्वासन में आने वाली चुनौतियों को उजागर करती है।

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