दक्षिण अफ्रीका में हाल ही में एक फैसले में यह स्पष्ट हुआ है कि केवल विवाह होने से मृत सदस्य के पेंशन फंड लाभों पर अधिकार नहीं मिलता। BECSA प्रोविडेंट फंड से जुड़े एक मामले में, पेंशन फंड एडज्यूडिकेटर और वित्तीय सेवा न्यायाधिकरण ने मृत व्यक्ति की पत्नी को लाभ से वंचित कर दिया क्योंकि वह अपनी वित्तीय निर्भरता साबित नहीं कर पाई। अदालत ने मृत व्यक्ति के बच्चों और वित्तीय रूप से आश्रित साथी को लाभ आवंटित करने के फैसले को बरकरार रखा। इस फैसले से यह बात सामने आई है कि पेंशन फंड से मृत्यु लाभ का दावा करते समय दस्तावेजी सबूत महत्वपूर्ण हैं। यह मामला दक्षिण अफ्रीकी सेवानिवृत्ति निधि कानून में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत को उजागर करता है। वित्तीय निर्भरता साबित करने वाले सबूतों के अभाव में, कानूनी रूप से विवाहित होने के बावजूद पत्नी को लाभ नहीं मिल सकता। यह निर्णय पेंशन फंड नियमों और लाभार्थियों के अधिकारों को समझने में सहायक है।
