पंजाब सरकार ने निजी शिक्षण संस्थानों के लिए भवन सुरक्षा नियमों को सख्त कर दिया है। यह निर्णय छात्रों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। नए नियमों के तहत, सभी संस्थानों को अब संरचनात्मक सुरक्षा और अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन करना होगा। इमारतों की नियमित जांच की जाएगी और किसी भी कमी को तुरंत ठीक करना होगा। सरकार ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह कदम राज्य में शिक्षा के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इन नियमों का पालन सभी निजी स्कूलों, कॉलेजों और प्रशिक्षण केंद्रों पर लागू होगा।