पंजाब सरकार ने राज्य में एक बड़ा कर सुधार लागू किया है। इसके तहत वाहनों पर लगने वाला टोकन टैक्स बढ़ा दिया गया है। साथ ही, बिक्री कर (sales tax) की दरों में भी संशोधन किया गया है। सरकार का यह कदम राज्य की राजस्व आय को बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है। नए नियमों के अनुसार, वाहनों के प्रकार और उनकी कीमत के आधार पर टोकन टैक्स की राशि निर्धारित की जाएगी। बिक्री कर में बदलाव से विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों पर असर पड़ सकता है। सरकार का कहना है कि इस सुधार से राज्य के विकास को गति मिलेगी और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान की जा सकेंगी। यह बदलाव तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।
