पंजाब सरकार ने पूरे प्रांत में हथियारों के डीलरों के लिए डिजिटल इन्वेंट्री अनिवार्य कर दी है। इसका उद्देश्य हथियारों के डेटा को संकलित करना और प्रदेश को अवैध हथियारों से मुक्त करना है। सभी डीलरों को 26 अगस्त तक अपनी मौजूदा स्टॉक और खरीद-बिक्री के रिकॉर्ड को गृह विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना होगा। ऐसा न करने पर लाइसेंस निलंबन, व्यवसायों को सील करने और जुर्माना जैसे कदम उठाए जा सकते हैं। यह पहल पंजाब सरकार की "सुरक्षित और अवैध हथियारों से मुक्त" पंजाब की दृष्टि के अनुरूप है। गृह विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि यह इन्वेंट्री मॉड्यूल पंजाब के सभी व्यवसायिक हथियार लाइसेंस (BAL) धारकों के लिए शुरू किया गया है। सभी डीलर पंजाब आर्म्स लाइसेंस पोर्टल पर विवरण दर्ज करने के लिए बाध्य हैं।

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