कंपाला के पूर्व महापौर और पीपुल्स फ्रंट फॉर फ्रीडम (PFF) के अध्यक्ष एrias लुकवागो को मुख्य मजिस्ट्रेट सारा बसेमेरा ने जमानत देने से इनकार कर दिया है। मजिस्ट्रेट बसेमेरा ने कहा कि लुकवागो का समाज में प्रभाव और उन पर लगे आरोपों की प्रकृति, जांच में हस्तक्षेप का जोखिम पैदा करती है। अदालत ने माना कि उनकी रिहाई जांच प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है। लुकवागो पर लगे आरोपों की प्रकृति अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, लेकिन अदालत ने उनकी सामाजिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया। यह मामला कंपाला की मैकिंडे मुख्य मजिस्ट्रेट अदालत में सुना गया। इस फैसले के बाद लुकवागो को हिरासत में रखा जाएगा, जब तक कि आगे की सुनवाई नहीं होती। मामले की अगली सुनवाई की तारीख अभी निर्धारित नहीं की गई है।