प्रिटोरिया की एक अदालत ने 23 वर्षीय ई-हेलिंग ड्राइवर की हत्या के आरोप में गिरफ्तार तीनों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने माना कि आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। यह मामला एक ड्राइवर की हत्या से जुड़ा है, जिसने राइड-हेलिंग सेवा प्रदान की थी। अभियोजन पक्ष ने आरोपियों के खिलाफ मजबूत मामला पेश किया, जिसके आधार पर अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया। आरोपियों पर हत्या और संबंधित अपराधों का आरोप है। मामले की आगे की सुनवाई जारी रहेगी और अदालत ने आरोपियों को न्यायिक हिरासत में रखने का आदेश दिया है। यह घटना प्रिटोरिया में राइड-हेलिंग ड्राइवरों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ाती है।