यूरोपीय नियामक प्राधिकरण (ERC) ने लाइवमोडटीवी को 72 घंटों के भीतर पंजीकरण कराने का आदेश दिया है। पहले इसे वेब टीवी के रूप में वर्गीकृत किया गया था, लेकिन अब इसे ऑन-डिमांड ऑडियोविजुअल सेवा के रूप में माना जा रहा है। इस पुनर्वर्गीकरण के कारण, प्लेटफॉर्म को अब अनिवार्य पूर्व पंजीकरण की आवश्यकता है। ERC का यह निर्णय लाइवमोडटीवी के संचालन को कानूनी दायरे में लाने के उद्देश्य से लिया गया है। नियामक का कहना है कि यह कदम सभी ऑडियोविजुअल सेवाओं के लिए समान नियमों को सुनिश्चित करेगा। लाइवमोडटीवी को अब अपनी सेवाओं को जारी रखने के लिए आवश्यक पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इस फैसले से प्लेटफॉर्म के भविष्य पर असर पड़ सकता है।