सरकार ने एक नया कानून जारी किया है जो अस्थायी डॉक्टरों की नियुक्ति को नियंत्रित करता है। इस कानून के अनुसार, अब केवल गैर-विशेषज्ञ डॉक्टरों को ही असाधारण परिस्थितियों में आपातकालीन सेवाओं के लिए नियुक्त किया जा सकता है। इन डॉक्टरों को हमेशा एक विशेषज्ञ डॉक्टर की देखरेख में काम करना होगा। यह कदम चिकित्सा सेवाओं में गुणवत्ता बनाए रखने और रोगियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। पहले, बिना विशेषज्ञता वाले डॉक्टरों को स्वतंत्र रूप से काम करने की अनुमति थी, जिससे कुछ चिंताएं उत्पन्न हुई थीं। नए नियम यह सुनिश्चित करेंगे कि आपातकालीन स्थितियों में भी मरीजों को उचित चिकित्सा देखभाल मिले। यह कानून आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया गया है और तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। सरकार का कहना है कि इससे स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में सुधार होगा।