पोलैंड की संसद ने एक नया कानून पारित किया है जिसके तहत ‘पैटोस्ट्रीमिंग’ (patostreaming) पर प्रतिबंध लगाया गया है। यह स्ट्रीमिंग उन ऑनलाइन गतिविधियों को संदर्भित करती है जिनमें अक्सर शोषणकारी या हानिकारक सामग्री शामिल होती है। नए कानून के अनुसार, इस तरह की सामग्री का प्रसारण करने वालों को कठोर दंड का सामना करना पड़ेगा, जिसमें जुर्माना और कारावास शामिल है। कानून का उद्देश्य कमजोर व्यक्तियों, विशेष रूप से बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। यह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को भी ऐसी सामग्री को हटाने के लिए बाध्य करता है। सरकार का कहना है कि यह कदम डिजिटल दुनिया में नैतिकता और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है। इस कानून के लागू होने के बाद, ‘पैटोस्ट्रीमिंग’ गतिविधियों में शामिल पाए जाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।