पोलैंड में प्रवेश करने से विवादास्पद 'पैटोस्ट्रीमर' क्रॉली को रोक दिया गया है। राष्ट्रीय प्रशासनिक अदालत (एनएसए) ने एक यूक्रेनी नागरिक द्वारा दायर की गई अपील को खारिज कर दिया, जिसने क्रॉली को पोलैंड में प्रवेश करने की अनुमति देने के खिलाफ शिकायत की थी। क्रॉली, जिसका असली नाम निकिता कोन्किना है, पर अश्लील सामग्री बनाने और नाबालिगों का शोषण करने के आरोप हैं। इस मामले में पहले सीमा गार्ड ने क्रॉली को पोलैंड में प्रवेश करने से रोक दिया था, जिसके बाद यूक्रेनी नागरिक ने एनएसए में अपील दायर की थी। एनएसए ने सीमा गार्ड के फैसले को बरकरार रखा है, जिससे क्रॉली के पोलैंड आने की संभावना समाप्त हो गई है। अदालत का कहना है कि क्रॉली की गतिविधियाँ पोलैंड के कानूनों के खिलाफ हैं और सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकती हैं।