पोलैंड के संवैधानिक न्यायालय ने समलैंगिक विवाहों के पंजीकरण से संबंधित एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। न्यायालय ने कहा कि पोलैंड में समलैंगिक जोड़ों के विवाहों को मान्यता देने का कोई कानूनी आधार नहीं है। यह फैसला एलजीबीटीक्यू+ समुदाय के अधिकारों के लिए एक झटका माना जा रहा है। न्यायालय ने यह भी कहा कि केवल पुरुष और महिला के बीच ही विवाह संभव है। इस फैसले से उन जोड़ों को निराशा हुई है जो अपनी शादी को कानूनी रूप से मान्य कराना चाहते थे। सरकार ने न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है, जबकि विपक्षी दलों ने इसकी आलोचना की है। यह मुद्दा पोलैंड में लंबे समय से विवाद का विषय रहा है।