पोलैंड की संवैधानिक अदालत ने यूरोपीय संघ में संपन्न समलैंगिक विवाहों को मान्यता देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने आंतरिक मंत्री मार्किन किएर्विन्स्की द्वारा जारी संबंधित विनियमन को असंवैधानिक घोषित किया है। अदालत का कहना है कि पोलैंड का संविधान विवाह को एक पुरुष और एक महिला के बीच का बंधन बताता है। यह निर्णय मंगलवार को लिया गया और यह यूरोपीय संघ के भीतर समान अधिकारों के मुद्दे पर चल रही बहस को और तेज कर देगा। अदालत ने नवंबर में इस मामले पर विचार करना शुरू किया था। इस फैसले से पोलैंड में एलजीबीटीक्यू+ समुदाय के अधिकारों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। यह निर्णय यूरोपीय संघ के कानूनों और सदस्य देशों की संवैधानिक शक्तियों के बीच तनाव को भी उजागर करता है।

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