पोलैंड की संसद ने एक नया कानून पारित किया है जिसके तहत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हत्या, बलात्कार और जानवरों के प्रति क्रूरता जैसे अपराधों का लाइव प्रसारण करने वालों को पांच साल तक की जेल हो सकती है। यह कानून विशेष रूप से सोशल मीडिया और अन्य ऑनलाइन माध्यमों पर प्रसारित होने वाले हिंसक कृत्यों को लक्षित करता है। कानून का उद्देश्य ऐसे जघन्य अपराधों के प्रसार को रोकना और पीड़ितों की गरिमा की रक्षा करना है। नए नियम ऑनलाइन सामग्री प्रसारित करने वाली कंपनियों को भी जवाबदेह ठहराते हैं। आलोचकों का कहना है कि यह कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगा सकता है, जबकि समर्थकों का तर्क है कि यह सार्वजनिक सुरक्षा और नैतिक मूल्यों की रक्षा के लिए आवश्यक है। इस कानून के लागू होने के बाद, ऑनलाइन हिंसा को रोकने के लिए सख्त निगरानी और प्रवर्तन की उम्मीद है।