पोलैंड की संसद ने ‘ट्रैश स्ट्रीमिंग’ को अपराध घोषित करते हुए इसके लिए कठोर दंड का प्रावधान किया है। इस नए कानून के तहत, ऑनलाइन अपराधों जैसे हत्या और बलात्कार के प्रसारण के लिए अधिकतम पाँच वर्ष की जेल हो सकती है। जानवरों के प्रति क्रूरता और दूसरों को अपमानित करने वाले हिंसक कृत्यों का ऑनलाइन प्रसार भी दंडनीय होगा। यह कदम ऑनलाइन ध्यान आकर्षित करने की जहरीली प्रतिस्पर्धा को रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है। कानून निर्माताओं का मानना है कि इस तरह की सामग्री समाज पर नकारात्मक प्रभाव डालती है और इसे नियंत्रित करना आवश्यक है। यह कानून उन व्यक्तियों पर लागू होगा जो जानबूझकर इस प्रकार की सामग्री प्रसारित करते हैं। इस पहल से ऑनलाइन सुरक्षा और नैतिक मानकों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।