सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ सहयोगी न्यायमूर्ति मारविक लियोनेन ने कहा है कि किसी से प्रेम करने और उससे अलग होने का निर्णय एक मौलिक मानवाधिकार है। उन्होंने व्यक्तिगत स्वतंत्रता और पसंद की स्वतंत्रता पर जोर दिया। न्यायमूर्ति लियोनेन के अनुसार, यह अधिकार प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसे किसी भी परिस्थिति में सीमित नहीं किया जा सकता है। यह बयान प्रेम और रिश्तों के मामलों में व्यक्ति की स्वायत्तता को मान्यता देता है। उनका यह वक्तव्य, व्यक्तिगत मामलों में राज्य के हस्तक्षेप से बचने की वकालत करता है। न्यायमूर्ति लियोनेन का मानना है कि कानून को व्यक्तिगत पसंद का सम्मान करना चाहिए। इस फैसले से व्यक्तिगत स्वतंत्रता के समर्थकों ने स्वागत किया है।

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