पेरू के पूर्व राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो की रिहाई के लिए दायर दो याचिकाओं को न्याय मंत्रालय के एक आयोग ने खारिज कर दिया है। इन याचिकाओं में सामान्य माफी और मानवीय आधार पर रिहाई का अनुरोध किया गया था। आयोग ने पाया कि दोनों याचिकाएं कानूनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती हैं। इसलिए, इन पर आगे कोई विचार नहीं किया जाएगा और इन्हें अभिलेखागार में डाल दिया गया है। कैस्टिलो फिलहाल हिरासत में हैं और उन पर संवैधानिक व्यवस्था को कमजोर करने का आरोप है। इस फैसले से कैस्टिलो के समर्थकों में निराशा है, जबकि उनके विरोधियों ने इसका स्वागत किया है। यह मामला पेरू की राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ है।