पेरू के चुनाव बोर्ड ने राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज़ द्वारा विदेश में रहने वाले पेरूवासियों के मतों को रद्द करने के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया है। बोर्ड ने स्पष्ट किया कि यह अनुरोध निर्धारित समय सीमा के बाद प्रस्तुत किया गया था। इसके अतिरिक्त, अनुरोध के साथ आवश्यक चुनाव शुल्क का भुगतान नहीं किया गया था। सांचेज़ ने विदेश में डाले गए वोटों की वैधता पर सवाल उठाया था, लेकिन चुनाव बोर्ड ने उनकी याचिका को कानूनी रूप से अमान्य पाया। यह निर्णय पेरू में चल रहे राजनीतिक तनाव के बीच आया है। चुनाव बोर्ड का यह रुख पेरू के चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता को बनाए रखने के महत्व को दर्शाता है। मामले से संबंधित अधिक जानकारी ‘एल नैशनल’ में उपलब्ध है।