आगामी राष्ट्रपति चुनाव के दूसरे दौर के मद्देनज़र देश भर में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है। यह नियम पूरे देश में लागू होगा, लेकिन कुछ स्थानीय प्रशासन ने प्रतिबंध के समय में बदलाव किया है। कुछ जिलों और शहरों ने बिक्री पर प्रतिबंध के घंटों को बढ़ाया है। इस कदम का उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष बनाए रखना है। चुनाव आयोग ने सभी संबंधित अधिकारियों को नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। यह प्रतिबंध मतदान के दिन और उससे पहले के दिनों में लागू रहेगा, जिसका उद्देश्य मतदाताओं को प्रभावित करने से रोकना है। शराब बिक्री पर रोक के विस्तृत नियम स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी किए गए हैं।
