सामाजिक बीमा कार्यालय और कुछ स्थानीय क्षेत्रों से प्राप्त शिकायतों के अनुसार, पेंशन के लिए पावर ऑफ़ अटॉर्नी (मुख्तारनामा) की 12 महीने की वैधता अवधि से संबंधित नियम में कुछ कमियां आ रही हैं। वर्तमान नियम के अनुसार, जब पावर ऑफ़ अटॉर्नी की वैधता समाप्त हो जाती है, तो नए दस्तावेज़ बनवाने में कठिनाई हो रही है। इस समस्या को हल करने के लिए, पावर ऑफ़ अटॉर्नी की वैधता को समाप्त करने या उसकी अवधि बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि इस बदलाव से पेंशन प्राप्तकर्ताओं को सुविधा होगी और अनावश्यक जटिलताओं से बचा जा सकेगा। इस मामले में जल्द ही निर्णय लिया जा सकता है। यह बदलाव पेंशन प्रक्रिया को सुचारू बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।