नई दिल्ली: संघीय उच्च न्यायालय, अबुजा ने स्वतंत्र राष्ट्रीय चुनाव आयोग (INEC) के खिलाफ पीड़ीपी के काबीर तुरकी गुट के बोर्ड ऑफ़ ट्रस्टीज़ (BoT) द्वारा दायर मामले में तेज़ी से सुनवाई का आदेश दिया है। सेनेटर एडोल्फस वाबरा के नेतृत्व वाले बोर्ड ने यह मामला दायर किया था। अदालत ने मामले की सुनवाई में गति लाने के लिए कहा है, हालांकि मामले की विशिष्ट प्रकृति या वादियों की मांगों का विवरण अभी तक स्पष्ट नहीं है। यह आदेश शुक्रवार को दिया गया। यह मामला राजनीतिक दलों के भीतर आंतरिक विवादों और INEC की भूमिका से संबंधित है। आगे की सुनवाई की तारीख जल्द ही घोषित की जाएगी। इस मामले पर Vanguard News ने सबसे पहले रिपोर्ट की थी।
