पार्डुबिस में न्यायालय ने एएनओ (ANO) आंदोलन की याचिका खारिज कर दी, जिसमें 'नासे पार्डुबिस - शहर को खिलने दें' पार्टी की तीन शहरी क्षेत्रों में उम्मीदवारी सूची रद्द करने का अनुरोध किया गया था। एएनओ का तर्क था कि पार्टी के अध्यक्ष फिलिप सेदलाक का नाम तीनों सूचियों में सूचीबद्ध होना गैरकानूनी है। न्यायालय ने याचिकाकर्ता के तर्कों से सहमति नहीं जताई, जैसा कि प्रादेशिक न्यायालय की पार्डुबिस शाखा के नोटिस बोर्ड पर जारी किए गए आदेश से पता चलता है। इस फैसले से 'नासे पार्डुबिस' पार्टी के तीनों क्षेत्रों में चुनाव लड़ने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। न्यायालय ने माना कि नियमों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। एएनओ ने इस मामले को अदालत में चुनौती दी थी, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। यह निर्णय पार्डुबिस में आगामी चुनावों के लिए महत्वपूर्ण है।

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