पनामा में, अराप (ARAP) नामक संस्था ने पुरानी पड़ी मछली पकड़ने की परमिट (लाइसेंस) रद्द करने का आदेश दिया है। यह निर्णय उन परमिटों पर लागू होता है जिनकी वैधता समाप्त हो चुकी है। अराप ने स्पष्ट किया है कि यह लाइसेंस रद्द करना कोई प्रशासनिक दंड नहीं है। इस कदम का उद्देश्य मछली पकड़ने की गतिविधियों को विनियमित करना और समुद्री संसाधनों का संरक्षण करना बताया जा रहा है। रद्द किए गए लाइसेंसों के धारकों को नए लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदन करने की आवश्यकता होगी। यह कार्रवाई पनामा की मत्स्य पालन नीति के अनुरूप है। अराप ने इस संबंध में विस्तृत जानकारी जारी की है।
