पेशावर हाईकोर्ट ने सोमवार को इमरान खान की बहन, नोरीन नियाज़ी को पीईसीए अधिनियम 2016 के तहत दर्ज मामले में ट्रांज़िट बेल प्रदान कर दी। अदालत ने उन्हें 20 अगस्त तक इस्लामाबाद की संबंधित अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है। राष्ट्रीय साइबर अपराध जांच एजेंसी (एनसीसीआईए) ने जुलाई में नोरीन के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जिसमें उन पर एक पॉडकास्ट साक्षात्कार और एक्स पर साझा किए गए बाद के वीडियो क्लिप में राज्य संस्थानों के बारे में अपमानजनक और भड़काऊ टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया था। हाईकोर्ट की एकल सदस्यीय बेंच ने अली ज़मान, अमीर ज़ेब और बैरिस्टर सरवर मुजफ्फर शाह सहित वकीलों के एक पैनल के माध्यम से नोरीन की याचिका सुनी। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता को मामले में झूठा फंसाया गया है और एफआईआर में शामिल आरोपों के अलावा, उसके कथित अपराध से जोड़ने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है। बेंच ने 80,000 रुपये के मुचलके और दो ज़मानतदारों के साथ बेल बांड जमा करने की शर्त के साथ अंतरिम ट्रांज़िट प्री-अरेस्ट बेल प्रदान की।